रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी **Special Intensive Revision (SIR)-2026** के तहत मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण समयसीमा आ गई है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, नाम या पते में गलती है अथवा किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने के कारण विवरण बदलवाना है तो निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन किया जा सकता है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख **15 सितंबर 2026** निर्धारित की गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। खासकर उन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचने को कहा गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में छूट गया है या जिनकी जानकारी गलत दर्ज है।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में मौजूद रहे और मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अन्य अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निस्तारण हो सके।
पहले 4 सितंबर थी अंतिम तारीख
झारखंड में SIR-2026 के तहत पहले दावा और आपत्ति की अवधि **5 अगस्त से 4 सितंबर 2026** तक निर्धारित की गई थी।
5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरण जांचने का मौका दिया गया।
इस दौरान पात्र नागरिक नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, आपत्ति या नाम हटाने से जुड़े मामलों में फॉर्म-7 और विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल कर सकते थे।
बाद में निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावा और आपत्ति की अवधि को **15 सितंबर तक बढ़ा दिया।**
यानी जिन लोगों से पहले निर्धारित समय में आवेदन छूट गया था, उन्हें अतिरिक्त मौका मिला।
15 सितंबर तक क्या-क्या करा सकते हैं?
SIR की दावा-आपत्ति अवधि के दौरान मतदाता अपनी प्रविष्टि से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के लिए निर्धारित आवेदन दे सकते हैं।
अगर कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह **फॉर्म-6** के जरिए अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है।
अगर पहले से मौजूद मतदाता की जानकारी में गलती है या निवास स्थान बदल गया है तो **फॉर्म-8** का इस्तेमाल किया जा सकता है।
वहीं किसी मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत **फॉर्म-7** का इस्तेमाल होता है।
1 अक्टूबर को 18 साल पूरे करने वाले भी पात्र
SIR-2026 में मतदाता पात्रता के लिए महत्वपूर्ण अर्हता तिथि **1 अक्टूबर 2026** रखी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और निर्धारित अर्हता तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है।
इसका मतलब है कि जो युवा **1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं**, वे भी पात्रता की दूसरी शर्तें पूरी होने पर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
युवा मतदाताओं के लिए यह खास मौका है क्योंकि पहली बार वोटर बनने के लिए उनका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
दूसरे राज्य में बने दस्तावेज भी हो सकते हैं मान्य
झारखंड में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिनका जन्म या पढ़ाई दूसरे राज्य में हुई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि केवल इसलिए कोई दस्तावेज अमान्य नहीं होगा क्योंकि वह दूसरे राज्य में बना है।
अगर कोई व्यक्ति झारखंड में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है और पात्रता की दूसरी शर्तें पूरी करता है तो जरूरत के अनुसार दूसरे राज्य में जारी वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नौकरी, पढ़ाई, विवाह या दूसरी वजहों से दूसरे राज्य से झारखंड आए हैं।
ऑनलाइन भी उपलब्ध है सुविधा
मतदाताओं को हर प्रक्रिया के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सेवाओं के जरिए मतदाता ऑनलाइन नाम खोज सकते हैं, नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, पहले दिए गए आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और मतदाता सूची में दर्ज विवरण को अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते समय सही जानकारी भरना और मांगे गए वैध दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है।
गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन के सत्यापन में परेशानी हो सकती है।
BLO के पास भी दे सकते हैं आवेदन
जो मतदाता ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे ऑफलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं।
अपने क्षेत्र के **Booth Level Officer यानी BLO** से संपर्क करके संबंधित फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
BLO मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नाम छूटने या किसी विवरण में गड़बड़ी होने पर अपने बूथ के BLO से संपर्क करना उपयोगी हो सकता है।
3 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके
SIR प्रक्रिया के दौरान झारखंड में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता पंजीकरण और संशोधन से जुड़े आवेदन किए हैं।
सितंबर के पहले सप्ताह तक राज्य में **3.19 लाख से अधिक आवेदन** प्राप्त होने की जानकारी सामने आई थी। इनमें नए मतदाता पंजीकरण के साथ अलग-अलग तरह के दावे और आपत्तियां शामिल थीं।
निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त दावों और आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश भी दिए गए हैं।
इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से यह भी साफ है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद काफी लोगों ने अपनी जानकारी की जांच की और आवश्यक बदलाव के लिए प्रक्रिया शुरू की।
पहले अपना नाम जरूर चेक करें
किसी भी मतदाता के लिए सबसे पहला काम यह जांचना है कि उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची में है या नहीं।
सिर्फ वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC मौजूद होना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।
इसलिए जिन लोगों के पास पहले से वोटर कार्ड है, उन्हें भी SIR के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि जांचनी चाहिए।
नाम मिलने के बाद पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, पता और मतदान केंद्र जैसी जानकारी भी ध्यान से देखनी चाहिए।
गलती मिलने पर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
पता बदल गया तो क्या करें?
अगर कोई मतदाता पहले किसी दूसरे इलाके में रहता था और अब स्थायी रूप से नई जगह सामान्य निवासी के रूप में रह रहा है तो मतदाता सूची में भी उसका पता अपडेट होना चाहिए।
इसके लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज होने जैसी समस्याओं को ठीक कराने के लिए भी प्रशासन ने अभियान के दौरान लोगों को जागरूक किया है। अगस्त में आयोजित विशेष शिविरों में परिवार के सदस्यों को यथासंभव एक ही बूथ से जोड़ने के लिए फॉर्म-8 भरवाने पर जोर दिया गया था।
गलत दस्तावेज देने से बचें
SIR में दस्तावेजों का सत्यापन महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रशासन ने साफ किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए गलत या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
गढ़वा में प्रशासन ने फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साथ ही पात्र नागरिकों से 15 सितंबर तक नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवेदन करने को कहा गया।
इसलिए आवेदन में वही जानकारी दें जिसे वैध दस्तावेजों से साबित किया जा सके।
नाम हटाने पर भी होती है प्रक्रिया
SIR का उद्देश्य केवल नए नाम जोड़ना नहीं है।
मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या अन्य अपात्र प्रविष्टियों की पहचान भी की जाती है।
लेकिन किसी मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
हाल में झारखंड के मांडर क्षेत्र में 35 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित रूप से उनकी सहमति के बिना फॉर्म जमा किए जाने का मामला भी सामने आया। BLO ने मामले की शिकायत की और फॉर्म की जांच की मांग की गई।
ऐसी घटनाएं बताती हैं कि मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि की निगरानी खुद भी करनी चाहिए।
15 सितंबर के बाद क्या होगा?
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक **15 सितंबर दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख** है।
इसके बाद निर्वाचन अधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच और निस्तारण करेंगे।
झारखंड सरकार के सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना के अनुसार दावा एवं आपत्तियों की सूचना और निस्तारण की प्रक्रिया **14 अक्टूबर 2026 तक** चलेगी।
इसके बाद **19 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने** का संशोधित कार्यक्रम है।
इसलिए आवेदन जमा करने के बाद मतदाता को उसकी स्थिति भी जांचते रहना चाहिए।
आज ही जांच लें अपना नाम
झारखंड के मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR-2026 की दावा-आपत्ति की समयसीमा को लेकर भ्रम में न रहें।
**30 सितंबर नहीं, उपलब्ध आधिकारिक संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका है।**
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो पात्रता के अनुसार फॉर्म-6 के जरिए आवेदन करें। जानकारी में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑनलाइन सुविधा निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है और ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित BLO या निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
सबसे जरूरी है कि अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय अपनी और परिवार के पात्र सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टि जांच लें। नाम, पता या दूसरी जानकारी में कोई गलती दिखाई दे तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
SIR का अंतिम उद्देश्य यही है कि **हर पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो और सूची में दर्ज जानकारी सही तथा अपडेट रहे।**