चांदन डैम से झारखंड को पानी देने पर बिहार ने जताई असहमति, झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Update: 2023-05-15 12:06 GMT
रांची (आईएएनएस)| बिहार के बांका में स्थित चांदन डैम के पानी के बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच विवाद से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में बताया गया कि चांदन डैम से झारखंड को पानी नहीं दिया जा सकता, जबकि झारखंड सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि राज्य के गोड्डा जिले में सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए।
यह याचिका गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इस डैम के निर्माण काल के समय ही इससे बिहार एवं झारखंड को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना था। इससे निकाले गए 100.5 किलोमीटर लंबे कैनाल का 69.5 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में और 31 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में पड़ता है। इस डैम से झारखंड को भी स्वाभाविक तौर पर सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने डैम से निकाले गए कैनाल की मरम्मत और पानी उपलब्ध कराने की मांग याचिका में की है।
इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को कैनाल की मरम्मत की स्थिति के बारे में एफिडेविट दायर कर जवाब देने को कहा गया था। बिहार और झारखंड सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर कर बताया गया कि उनके हिस्से के कैनाल सिस्टम की मरम्मत नहीं हो पायी है। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
प्रार्थी निशिकांत दुबे की ओर से उनके अधिवक्ता ने बिहार और झारखंड सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर देने के लिए समय मांगा। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट दिवाकर उपाध्याय ने मामले की पैरवी की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को मुकर्रर की है।
--आईएएनएस
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