हाईकोर्ट : रिटायर्ड कर्मियों से पेंशन की बढ़ी राशि नहीं वसूल सकता झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम
झारखंड राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है
Ranchi: झारखंड राज्य ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है। निगम ने 138 कर्मियों को उन्हें वर्षों से मिल रही पेंशन की रकम को ज्यादा बताते हुए इसकी रिकवरी का आदेश दिया था। निगम का तर्क था कि गलत तरीके से दी गयी प्रोन्नति की वजह से इनकी पेंशन की रकम ज्यादा निर्धारित हो गयी थी।
पेंशन की राशि रिकवर करने के निगम के आदेश के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मियों ने अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट को बताया गया था कि सेवानिवृत्ति के 10 साल के बाद पूर्व में उन्हें दी गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए पेंशन की राशि को घटा दी गयी है, जो अनुचित है। वे प्रोन्नति की तिथि में इसके योग्य थे और उनके द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया था।
इसपर कोर्ट ने आंशिक रूप से मामले को स्वीकृत किया। जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्राथियों के विरूद्ध वसूली नहीं की जा सकती है।