JAMMU.जम्मू: फास्ट ट्रैक कोर्ट, जम्मू के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह ने आज गंग्याल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अग्रिम ज़मानत याचिका पर रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। यह मामला 38 वर्षीय अजय कुमार से संबंधित है, जिन्होंने अग्रिम ज़मानत की मांग की थी। अदालत ने 10 सितंबर को संबंधित एसएचओ को पाँच दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि पुलिस स्टेशन से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ज़मानत के मामले सीधे तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं और इन्हें शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने एसएचओ के "लापरवाह रवैये" की आलोचना की और इसे न्यायिक प्राधिकार की घोर अवहेलना बताया। अदालत ने अब गंग्याल के एसएचओ को न केवल बिना किसी देरी के रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, बल्कि अवज्ञा के कारणों को स्पष्ट करने के लिए 17 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए अभियोजन पक्ष के माध्यम से एसएचओ को तुरंत भेज दिया गया।
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