Srinagar: 2017 के पम्पोर मामलों में 6 लोगों को दोषी ठहराया गया

Update: 2025-12-10 12:27 GMT
Srinagar.श्रीनगर: पंपोर में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आज 2017 के दो पुराने क्रिमिनल मामलों में छह लोगों को दोषी ठहराया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMIC) पंपोर ने FIR नंबर 46/2017 और FIR नंबर 48/2017 में फैसला सुनाया, ये दोनों मामले पंपोर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 147, 148, 149, 354, 323, 506, 427, 336, और 447 के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सभी छह दोषियों को हर अपराध के लिए एक महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई है।
इसके अलावा, हर किसी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और "पीड़ित को हुए नुकसान और परेशानी" के लिए शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया है। प्रवक्ता ने इस सज़ा को पंपोर पुलिस स्टेशन के लिए एक "उल्लेखनीय उपलब्धि" बताया, और कहा कि समय पर जांच, सही दस्तावेज़ीकरण और सबूतों को सावधानी से सुरक्षित रखना इस फैसले को हासिल करने में अहम रहा। उन्होंने आगे कहा कि प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर नवीद सरवर खान ने "स्पष्ट कानूनी दलीलें, सबूतों की व्यवस्थित प्रस्तुति और कोर्ट में पेशेवर आचरण" के ज़रिए अहम भूमिका निभाई, जिससे एक "पूरी, सुसंगत और विश्वसनीय" सबूतों का रिकॉर्ड बनाने में मदद मिली।
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