JAMMU.जम्मू: सरकार ने आज आदेश दिया कि बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कारण 11 नवंबर, 2025 को इन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश रहेगा। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन (11 नवंबर, 2025) को किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सवेतन अवकाश रहेगा। आदेश में कहा गया है, "उपधारा (1) के अनुसार अवकाश दिए जाने के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि उसे ऐसे दिन के लिए सामान्यतः वेतन नहीं मिलता, तो भी उसे उस दिन के लिए उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना उसे उस दिन अवकाश न दिए जाने पर मिलता।" सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे नियोक्ता को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है। हालाँकि, यह धारा ऐसे किसी मतदाता पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस रोजगार के संबंध में खतरा या पर्याप्त हानि हो सकती है जिसमें वह कार्यरत है।