Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर ज़िले की पुलिस ने बताया कि उसने बडगाम ज़िले में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के बयान में कहा गया है, "नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत, श्रीनगर पुलिस ने बडगाम जिले में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को जब्त किया है।"
बयान में कहा गया है कि NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8/21 के तहत दर्ज FIR नंबर 04/2026 के सिलसिले में खानयार (श्रीनगर) पुलिस स्टेशन ने इचगाम, बडगाम के रहने वाले गुलाम हुसैन डार के बेटे फयाज अहमद डार की संपत्ति को जब्त किया।
अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति में अटारी (attic) वाला दो मंजिला रिहायशी घर और 5 कनाल व 17 मरला जमीन शामिल है। इस जमीन का खसरा नंबर 415/416 है और यह इचगाम, बडगाम में स्थित है।
इस संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है। यह जब्ती NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत की गई, क्योंकि इस संपत्ति की पहचान ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई संपत्ति के तौर पर की गई थी।
पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस की ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने और अवैध व्यापार से बनाई गई उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा, "श्रीनगर पुलिस शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तस्करों, उनके सहयोगियों और नशीले पदार्थों से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।"
जम्मू-कश्मीर पुलिस 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाती है। इसके तहत तस्करों को तेजी से गिरफ्तार किया जाता है, बार-बार अपराध करने वालों को PIT-NDPS और पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया जाता है, और नशीले पदार्थों की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को फ्रीज या ध्वस्त किया जाता है।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत सैकड़ों स्थानीय और अंतर-राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे हेरोइन (चिट्टा), ब्राउन शुगर, चरस और साइकोट्रोपिक पदार्थ बरामद किए गए हैं।
पुलिस NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत कुख्यात डीलरों की अवैध रूप से हासिल की गई रिहायशी संपत्तियों, जमीन के टुकड़ों और कमर्शियल स्ट्रक्चर को सक्रिय रूप से जब्त और फ्रीज करती है (जैसे हाल ही में श्रीनगर और बडगाम में करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं)।
अधिकारी नियमित रूप से नशीले पदार्थों के मामलों में बार-बार अपराध करने वालों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए कमर्शियल स्ट्रक्चर और ठिकानों को बुलडोजर से गिराते या ध्वस्त करते हैं।
आदतन अपराधी उन्हें आम लोगों से दूर रखने और नार्को-टेरर फाइनेंसिंग के बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए PIT-NDPS एक्ट जैसे प्रिवेंटिव कानूनों के तहत बुक किया जाता है।