KATHUA.कठुआ: ड्रग तस्करी के खतरे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, कठुआ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत एक कुख्यात ड्रग पेडलर की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को सक्षम अथॉरिटी, SAFEMA, (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (संपत्ति की जब्ती) एक्ट) द्वारा कठुआ जिले के लोहाई मल्हार के रहने वाले मोहम्मद लतीफ के बेटे जावेद अख्तर नाम के ड्रग पेडलर की संपत्ति की कुर्की की पुष्टि मिली है। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक कार्रवाई क्षेत्र में काम कर रहे संगठित ड्रग नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि SHO बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन (PS) बिलावर की टीम द्वारा SP अपर कठुआ, औमिर इकबाल और SDPO बिलावर, नीरज कुमार की कड़ी निगरानी में और SSP कठुआ, मोहिता शर्मा की समग्र निगरानी में एक विस्तृत और गहन वित्तीय जांच के बाद, कुख्यात ड्रग पेडलर, जावेद अख्तर, पिता मोहम्मद लतीफ, निवासी लोहाई मल्हार, वर्तमान में ढेर फिंतर, तहसील बिलावर, जिला कठुआ की एक मंजिला आवासीय मकान के रूप में अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 12,26,303/- रुपये है, को NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। प्रवक्ता ने आगे कहा कि मामले को बाद में पुष्टि के लिए SAFEMA के समक्ष रखा गया था, जिसे अब विधिवत रूप से बरकरार रखा गया है, जिससे कुर्की की कार्यवाही को कानूनी अंतिम रूप मिल गया है।
उन्होंने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसे PIT NDPS के तहत भी बुक किया गया था। वह पुलिस स्टेशन बिलावर में NDPS एक्ट के तहत दर्ज कई मामलों में शामिल पाया गया है, FIR नंबर 77/2020 U/S 8/21/22, FIR नंबर 165/2022 U/S 8/21/22, FIR नंबर 08/2023 U/S 8/21/22, और FIR नंबर 77/2023 U/S 8/21/22 जो NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। प्रवक्ता ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से हासिल संपत्ति को ज़ब्त करना एक मज़बूत निवारक है और यह J&K पुलिस के इस पक्के इरादे को दिखाता है कि न सिर्फ़ अपराधियों पर मुक़दमा चलाया जाए, बल्कि उन्हें ड्रग तस्करी से कमाई गई अवैध दौलत से भी वंचित किया जाए।
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