Srinagar श्रीनगर: अवंतीपोरा Awantipora में पुलिस ने आज पाक स्थित आतंकी हैंडलर ओवैस फिरोज मीर पुत्र फिरोज अहमद मीर की फ्रेस्ताबल पंपोर (द्रंगबल एस्टेट) में स्थित एक अचल संपत्ति (02 मरला और 79 वर्ग फीट भूमि) को कुर्क करने की बात कही है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय पुलवामा (एनआईए अधिनियम के तहत विशेष नामित न्यायालय) से कुर्की के संबंध में आदेश प्राप्त होने के बाद धारा 88 सीआरपीसी के तहत इसे कुर्क किया गया।
आदेश को अवंतीपोरा पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि उक्त आतंकवादी पुलिस स्टेशन पंपोर के धारा 18, 20 और 38 यूए (पी) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 42/2018 के मामले में शामिल है और विशेष एनआईए कोर्ट पुलवामा द्वारा उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था।प्रासंगिक रूप से, पाक स्थित आतंकवादी ओवैस फिरोज हथियार और गोला-बारूद भेजकर और स्थानीय आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने की कोशिश में शामिल है।