Jammu News: जम्मू-कश्मीर परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के सभी वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, गति सीमा निर्धारित करने वाले उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट और अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। 31 मार्च तक इस नियम को पूरी तरह लागू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहन मालिकों और संस्थानों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूल बसों और वैन के दोनों तरफ बड़े अक्षरों में स्कूल बस/वैन लिखा होना चाहिए।
इसके साथ ही वाहन पर पुलिस कंट्रोल रूम, एसएसपी ट्रैफिक, संबंधित आरटीओ के फोन नंबर और चालक का नाम और मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित होना चाहिए। कोई भी वाहन अपनी क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जा सकता और उसमें कोई अवैध संशोधन नहीं किया जा सकता। स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी ड्राइवरों का सत्यापन हो और उनका रिकॉर्ड एसएसपी कार्यालय में जमा हो।
इसके अलावा स्कूली वाहनों में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित ईंधन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्कूल वैन मालिकों का कहना है कि सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने में अधिक खर्च आएगा, जिसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता या अधिक समय मिलना चाहिए। हालांकि अभिभावक इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मान रहे हैं।
अगर प्रशासन इस बार नियमों को सख्ती से लागू करता है तो स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में यह आदेश कितना कारगर साबित होता है