Jammu: रोडरेज मामले में अदालत ने आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
JAMMU जम्मू: तीसरे अतिरिक्त मुंसिफ जम्मू JAMMU अरविंद मन्हास ने थार रोड रेज के मुख्य आरोपी नानक नगर एक्सटेंशन निवासी मनन आनंद को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 109 के तहत गांधी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।आरोपी को अदालत में पेश किया गया और जांच अधिकारी, पीएसआई मोहम्मद इलियास ने आरोपों की गंभीरता और आगे की जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए नौ दिनों की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।
अदालत ने कहा, "जांच प्रारंभिक चरण में है और आरोपों में से एक - धारा 109 बीएनएस - गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति का है।" केस डायरी और आरोपी के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने 31 जुलाई से 5 अगस्त तक छह दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि रिमांड अवधि समाप्त होने से पहले आरोपी को एक सक्षम अदालत में पेश किया जाए और निर्देश दिया कि हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल जांच की जाए।