Jammu जम्मू की एक स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास के खिलाफ जन्मतिथि में हेरफेर के आरोपों की शुरुआती जांच करें। अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा, "मैंने अर्ज़ी और उसके साथ लगी दूसरी चीज़ों को देखा है। BNSS के नियमों के मुताबिक, किसी भी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) को दर्ज करने से पहले संबंधित पुलिस को शुरुआती जांच करनी होगी।"
कोर्ट ने जम्मू के नवाबाद पुलिस स्टेशन के SHO को इस मामले की शुरुआती जांच करने और 3 सितंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। यह आदेश J&K क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मानद सचिव सुदर्शन मेहता की शिकायत के बाद जारी किया गया।
अपनी शिकायत में मेहता ने आरोप लगाया कि मन्हास ने नेशनल लेवल पर जूनियर-लेवल क्रिकेट खेलते समय फायदा उठाने के लिए अपनी जन्मतिथि में हेरफेर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मन्हास ने सब-जूनियर और जूनियर कैटेगरी में नेशनल टूर्नामेंट के लिए चुने जाने की योग्यता हासिल करने के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथियां बताई थीं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मन्हास ने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि से अलग जन्मतिथि बताई थी। जम्मू के नागबानी स्थित महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेजिएट (MHAC) स्कूल से ईमेल के ज़रिए मिली जानकारी के अनुसार, मन्हास की जन्मतिथि 9 दिसंबर, 1977 दर्ज है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मन्हास की जन्मतिथि 12 अक्टूबर, 1979 है। मिथुन मन्हास J&K से BCCI के पहले अध्यक्ष हैं। उन्हें पिछले साल सितंबर में इस पद के लिए चुना गया था।