Jammu-Kashmir: 23-11-2025 को पुलिस स्टेशन R.S पुरा को जानकारी मिली कि 2 घर के मालिकों ने बिना जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन किए अपने घर में किराएदारों को रखा था। यह काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू के निर्देशों का साफ उल्लंघन है, जिसमें सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों को रहने देने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में उनका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है।
शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी, 1. महमूद अहमद पुत्र मोहम्मद लतीफ निवासी द्रवटे तहसील R.S पुरा जिला जम्मू 2. लेख राज पुत्र शंकर दास निवासी द्रवटे तहसील R.S पुरा जिला, ने अपनी प्रॉपर्टी यानी जुग्गीज़ को पुलिस स्टेशन में उनकी वेरिफिकेशन डिटेल्स जमा किए बिना कई किराएदारों को किराए पर दे दिया था।
इसके अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत पुलिस स्टेशन R.S पुरा में FIR दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
आम जनता से एक बार फिर अनुरोध है कि वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किरायेदार वेरिफिकेशन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। पालन न करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस जम्मू नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Tags: