Srinagar श्रीनगर, 8 नवंबर: अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी से नियुक्ति और अवैध वेतन आहरण से जुड़े एक मामले में उप-न्यायाधीश, चडूरा की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र एफआईआर संख्या 95/2022 में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 419, 420, 409, 468, 471 सहपठित 120-बी के तहत तीन आरोपियों - गुलाम मोहिउद्दीन गाजी, एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और ज़ैनदार मोहल्ला, हब्बा कदल, श्रीनगर निवासी; मुबीना कवसर; और इफरा निसार के खिलाफ दायर किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह मामला स्कूल शिक्षा निदेशालय, कश्मीर से प्राप्त एक पत्र से शुरू हुआ, जिसमें एसआरओ-43 के तहत नियुक्तियों में अनियमितताओं और सेवा अभिलेखों में हेराफेरी की ओर इशारा किया गया था। पत्र के बाद, आर्थिक अपराध शाखा (अपराध शाखा कश्मीर) पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया।
जाँच से पता चला कि मूल नियुक्त अधिकारी, इफ्रा निसार, ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया था। हालाँकि, तत्कालीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ने कथित तौर पर उनके इस्तीफे को छिपाया और उनकी जगह धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और उसी पद पर वेतन लेना जारी रखा।