कुपवाड़ा में ड्रग तस्कर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में: पुलिस

Update: 2025-08-30 05:10 GMT
Srinagar श्रीनगर, नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान और नशीले पदार्थों के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति के अनुरूप, कुपवाड़ा में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत एक आदतन नशा तस्कर को सफलतापूर्वक हिरासत में लिया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी अब्दुल कयूम लोन, पुत्र मोहम्मद मुनव्वर लोन, निवासी लश्तियाल, कलारूस, जिला कुपवाड़ा को मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उसके खिलाफ पहले पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 80/2024 दर्ज की गई थी।
पूरी जाँच और सबूतों के संकलन के बाद, कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सक्षम प्राधिकारी को एक विस्तृत दस्तावेज़ प्रस्तुत किया। सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने और मादक पदार्थों की तस्करी में उनकी निरंतर संलिप्तता को देखते हुए, कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 22.01.2025 को निरोध आदेश संख्या DIVCOM-“K”/01/2025 जारी किया।
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