JAMMU.जम्मू: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू राकेश मिन्हास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू से लिखित इजाज़त के बिना, इस ऑफिस द्वारा समय-समय पर लगाई गई कुछ शर्तों के तहत, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से दूसरे जिलों में गाय, भैंस, बैल, सांड, बछड़े जैसे गोजातीय जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। यह आदेश तुरंत लागू होगा और जारी होने की तारीख से दो महीने तक या आदेश रद्द होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन-223 के नियमों के अनुसार सज़ा दी जा सकती है।