Ladakh जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा, खाने की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मकसद से, एल-जी सक्सेना ने पूरे लद्दाख में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में लगभग 8,800 खाद्य कारोबारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए एल-जी ने साफ कर दिया है कि साफ-सफाई और कानूनी खाद्य मानकों से किसी भी तरह का समझौता करने पर भारी जुर्माना (10 लाख रुपये तक) और गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है।
यह कदम देश भर में जन-स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर बढ़ते प्रशासनिक ध्यान के बीच उठाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर में लद्दाख के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि "लद्दाख में बनाया, प्रोसेस किया, स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया, बांटा या बेचा जाने वाला भोजन सुरक्षित, सेहतमंद और तय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो।" फिलहाल, लद्दाख में 428 FSSAI लाइसेंस धारक और 8,355 FSSAI रजिस्ट्रेशन धारक हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी खाद्य कारोबारी कानूनी खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई, स्वच्छता और FSSAI लाइसेंसिंग की ज़रूरतों का लगातार पालन करें, और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें, जिसमें 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। सभी रेस्तरां, होटल और खाने-पीने की जगहों पर ऐसा कोई भी भोजन बनाने, स्टोर करने या बेचने पर सख्त रोक लगा दी गई है जो "असुरक्षित, घटिया क्वालिटी का, गलत लेबल वाला, मिलावटी, दूषित या जिसकी शेल्फ-लाइफ/एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी हो।"
"खाद्य सुरक्षा सिर्फ़ नियमों का पालन करने की बात नहीं है; यह हर नागरिक की सेहत और भलाई के प्रति एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हर खाद्य कारोबारी को यह पक्का करना होगा कि लोगों को परोसा जाने वाला भोजन सुरक्षित, साफ-सुथरा और तय मानकों के अनुसार हो। जन-स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले ऐसे किसी भी उल्लंघन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जाएगी।" एल-जी सक्सेना ने कहा, "साथ ही, हमारी कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से कानून के दायरे में होगी।"
निर्देश के अनुसार, सभी फूड बिज़नेस ऑपरेटरों के लिए ज़रूरी है कि वे वैध FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लें और उसे बनाए रखें, साथ ही वैध सर्टिफिकेट को अपनी बिज़नेस की जगह पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे "लागू स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई संबंधी ज़रूरतों का पालन करें, जिसमें अच्छी स्वच्छता और अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं; खाने-पीने की जगह की साफ़-सफ़ाई और खाना बनाने/परोसने वालों की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें; क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक खाने से दूसरे में गंदगी/बैक्टीरिया का फैलना) को रोकें और कच्चे माल व तैयार खाने को सुरक्षित रूप से स्टोर करना सुनिश्चित करें।" खाने-पीने की जगहों और अन्य फूड बिज़नेस को उचित तापमान और कोल्ड-चेन की स्थिति बनाए रखने, पीने लायक पानी का इस्तेमाल करने, कचरे के सही निपटान और कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) सुनिश्चित करने, और फूड-ग्रेड उपकरण, बर्तन व पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है।
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