Srinagar श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जेकेएसीबी) ने विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश श्रीनगर की अदालत में जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एसवीटी 2006, 120-बी आरपीसी की धारा 5(1)(डी) आर/डब्ल्यू5(2) के तहत अपराध करने के लिए एफआईआर संख्या 04/2019 के मामले में एसीबी श्रीनगर कश्मीर पुलिस स्टेशन में आरोप पत्र पेश किया।
इसमें श्रीनगर नगर समिति (एसएमसी) के 11 अधिकारियों/कर्मचारियों, एक राजस्व अधिकारी और दो निजी लाभार्थियों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक पद का दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला एसएमसी के अधिकारियों द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बरथाना, कमरवारी (खसरा संख्या 90) में राज्य की भूमि पर अवैध निर्माण में मदद करने के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था।
भवन निर्माण की अनुमति गुलाम कादिर सोफी, जिनकी 2008 में मृत्यु हो गई थी, के नाम पर धोखाधड़ी से जारी की गई थी, लेकिन वास्तव में उनके बेटे मोहम्मद आरिफ सोफी ने स्वीकृत मानचित्रों का उल्लंघन करते हुए एक व्यावसायिक भवन बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोपी लोक सेवकों के सक्रिय सहयोग से, आस-पास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी भी की। उन्होंने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर श्रीनगर के एसीबी थाने द्वारा की गई जाँच ने आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी लाभार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी तरह पुष्टि की है। आरोपी सरकारी अधिकारियों और लाभार्थी के बीच की साजिश संदेह से परे साबित हुई।