मतदान के लिए वोटर कार्ड, 12 अन्य आईडी मान्य: डीसी हेमराज बैरवा

Update: 2024-05-28 05:15 GMT

हिमाचल प्रदेश : कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि एक जून को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के समय पहचान साबित करने के लिए वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा.

बैरवा ने कहा कि मतदाताओं के पास या तो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र (केंद्र, राज्य, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां), पासबुक (फोटो के साथ बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), स्मार्ट कार्ड (एनपीआर के तहत आरजीआई के तहत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ), सरकारी पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी) . उन्होंने कहा कि मतदाता अपना आधार कार्ड या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड भी ला सकते हैं। डीसी बैरवा ने लोगों से वोट डालने और लोकतंत्र के महाकुंभ में भाग लेने का अनुरोध किया।


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