Una ऊना: जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण, ऊना के अध्यक्ष एवं कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने नगर निगम, ऊना के अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति के किए जा रहे अनाधिकृत उत्खनन/खुदाई कार्य पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अनियमित उत्खनन से बार-बार जलापूर्ति, सीवरेज, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अन्य भूमिगत सेवाएँ बाधित हो रही हैं, जिससे जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, ठेकेदार, एजेंसी या विभाग नगर निगम आयुक्त से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना नगर निगम, ऊना के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खुदाई, बोरिंग, ट्रेंचिंग या उत्खनन कार्य नहीं करेगा। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले, "खुदाई से पहले कॉल करें" दिशानिर्देशों के तहत नगर आयुक्त कार्यालय, ऊना से संपर्क करना अनिवार्य होगा। उप-क्षेत्राधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय, ऊना), संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने जनता, विभागों और ठेकेदारों से नियमों का पालन करने की अपील की ताकि आवश्यक सेवाएँ बाधित न हों और किसी भी प्रकार की जनहानि या क्षति से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।