Kangra District कांगड़ा ज़िला सलाहकार समिति और ज़िला उपयुक्त प्राधिकरण (जो PCPNDT एक्ट, 1994 के तहत बने हैं) ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ज़िले भर के क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करें ताकि लिंग की अवैध जांच को रोका जा सके।
ये निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में जारी किए गए। समिति ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त 16 आवेदनों पर विचार किया, जिनमें से 12 को मंज़ूरी दी गई। बाकी मामलों में आवेदकों को ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया। डॉ. भारती ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करें। उन्होंने दूसरे राज्यों की सीमा से लगे इलाकों में स्थित सेंटरों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता पर कानून के तहत तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और निरीक्षण रिपोर्ट CMO कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। CMO ने सभी संबंधित सेंटरों को यह निर्देश भी दिया कि वे साफ़ तौर पर दिखाई देने वाली जगहों पर ऐसे बोर्ड लगाएं जिन पर यह संदेश लिखा हो: "यहां भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती है।"