Shimla: पहले दिन नए आपराधिक कानूनों के तहत 5 मामले दर्ज

Update: 2024-07-02 11:01 GMT
Shimla,शिमला: आज से देशभर में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत राज्य में पांच मामले दर्ज किए गए। पहला मामला मंडी जिले के पुलिस स्टेशन धनोटू में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 115 (2) (चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला संख्या 64/2024 रात करीब 1.58 बजे दर्ज किया गया।
पुलिस स्टेशन ढली, सदर पुलिस स्टेशन हमीरपुर, पुलिस स्टेशन अंब और पुलिस स्टेशन नूरपुर में नए आपराधिक कानूनों के तहत चार और मामले कांगड़ा जिले में दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार चल रही है।
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