Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: छन्नी निवासी आदतन महिला ड्रग तस्कर गुरमेशी देवी की संपत्ति की वित्तीय जाँच के बाद, नूरपुर ज़िला पुलिस ने उसकी 90.71 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति ज़ब्त करने के आदेश प्राप्त किए हैं। नई दिल्ली स्थित नामित एनडीपीएस अदालत-सह-सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस द्वारा पहले ही ज़ब्त की जा चुकी संपत्तियों को ज़ब्त करने के आदेश जारी किए हैं। ड्रग तस्कर के खिलाफ यह कार्रवाई स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत की गई है। पुलिस जानकारी के अनुसार, गुरमेशी देवी को अक्टूबर 2019 में डमटाल पुलिस ने 5.62 हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ एनपीडीएस अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने इस साल 24 फरवरी को उसे दोषी ठहराया था और 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बार-बार नशीली दवाओं की तस्करी करने के आरोप में, पुलिस ने उसके खिलाफ मई 2021, अप्रैल 2023 और दिसंबर 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। धर्मशाला पुलिस ने मार्च 2023 और नूरपुर पुलिस ने मई 2020 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामलों के बावजूद, गुरमेशी देवी ने इलाके में अपनी अवैध गतिविधियाँ जारी रखीं। नूरपुर के एसपी अशोक रतन ने द ट्रिब्यून को बताया कि जाँच के दौरान, जिला पुलिस ने उसकी 90,71,862 रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें छन्नी और बडुखर गाँवों में दो घर, एक होंडा एक्टिवा, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, 2.90 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 1.51 लाख रुपये की ड्रग मनी शामिल है।
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