तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि और भवन नहीं खरीद सकेंगे अधिकारी, सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला

Update: 2023-02-09 13:10 GMT
शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के पुराने नियमों को बहाल कर करने का निर्णय लिया है। सीएम सुक्खू ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है।
बता दें इन निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन-अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खरीद विलेख को पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व डीसी को इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
कार्मिक विभाग की ओर 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के साथ सरकारी अधिकारियों को उनके स्वयं के नाम पर या उनके परिवार किसी सदस्य के नाम पर उनकी पोस्टिंग के अधिकार क्षेत्र में भूमि खरीदने की करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब इन निर्देशों को वापस लेकर 1996, 1997 और 2012 के निर्देशों को बहाल किया गया है जिनमें अधिकारी तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते।
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