29 से पहले जारी करें रिन्यूअल सर्टिफिकेट, हाई कोर्ट के सरकार को आदेश, ढलियारा वैटरिनरी कालेज को अंतरिम राहत
प्रदेश हाईकोर्ट ने ठाकुर पीजी कालेज ऑफ एजुकेशन ढलियारा जिला कांगड़ा के तहत वैटरिनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सरकार को आदेश दिए कि वह 29 अगस्त से पहले नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश हाईकोर्ट ने ठाकुर पीजी कालेज ऑफ एजुकेशन ढलियारा जिला कांगड़ा के तहत वैटरिनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सरकार को आदेश दिए कि वह 29 अगस्त से पहले नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करे। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के 27 जुलाई, 2022 के आदेशों पर रोक लगाते हुए प्रार्थी संस्था को अस्थायी नवीनीकरण अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए। प्रार्थियों के अनुसार उनके संस्थान को वैटरिनरी फार्मासिस्ट कोर्स करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-2021 के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था। 15 सितंबर, 2021 को प्रार्थी संस्था ने आवेदन दायर कर सत्र 2021 -23 के लिए नवीनीकरण प्रमाण पत्र की मांग की। इसके बाद 11 नवंबर को संस्थान का निरीक्षण किया गया।