Himachal Pradesh: होली के त्यौहार के दौरान हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
Himachal Pradesh : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह ने कहा कि यह प्रतिबंध नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में 12 से 15 मार्च तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों या ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।