Himachal: समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तय समय के अंदर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई 30 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। यह स्थगन तब दिया गया जब प्रतिवादियों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई की अगली तारीख 30 दिसंबर तय की। इससे पहले, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। PIL में पंचायती राज चुनाव समय पर कराने के संवैधानिक आदेश को लागू करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पंचायत चुनाव संवैधानिक रूप से हर पांच साल में होने चाहिए, जबकि चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल जनवरी में खत्म होने वाला है। यह बताया गया कि तय समय सीमा नजदीक होने के बावजूद, न तो राज्य सरकार और न ही राज्य चुनाव आयोग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तैयारी की है। PIL में यह भी आशंका जताई गई है कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम की आड़ में चुनाव टालने की कोशिश कर सकती है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा। पिछली सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगी। अब अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।