Himachal Pradesh: नवरात्रि मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी में विशेष व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी
Himachal Pradesh: माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 30 मार्च से 6 अप्रैल तक विशेष व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार मेले के दौरान कानून व्यवस्था के लिए तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्य द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान ब्रास बैंड, ढोल, लंबे चिमटे आदि लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ ये सामान लेकर आता है तो उसे पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर पर जमा कराना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथिन के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में व सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा तथा आतिशबाजी आदि की भी अनुमति नहीं होगी।उपायुक्त ने कहा कि मेला अवधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शनों के लिए बनाए गए पंजीकरण काउंटर से पर्ची लेना अनिवार्य होगा।