Himachal : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Update: 2024-10-06 07:52 GMT

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पर्यटन सचिव और निदेशक तथा बिलासपुर के उपायुक्त को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो निजी संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।
न्यायालय ने एमजी स्काई एडवेंचर्स द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झील में खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए निविदा जारी होने के बावजूद दो निजी संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए जल क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।
यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता जल क्रीड़ा आयोजित करने के लिए सरकार के पास पंजीकृत है, जबकि हिमालयन एडवेंचर और गंधर्वी बिल्डर न तो जल क्रीड़ा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के पास पंजीकृत हैं और न ही उन्होंने अनुभवी प्रशिक्षकों को तैनात किया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों को करने से “अनधिकृत” व्यक्तियों को रोकने का आग्रह किया है।


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