Shimla शिमला: शहर भर में लगे अनाधिकृत होर्डिंग्स पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शिमला नगर निगम (एमसी) ने 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इसके अधिकारी शहर भर में लगे अनाधिकृत होर्डिंग्स को हटाएंगे। शिमला नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम और पुलिस विभाग को शहर भर में लगे इन होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को हटाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि एमसी के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक संपत्ति पर कोई होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जा सकते।
उन्होंने कहा, "यहां तक कि निजी संपत्ति जैसे जमीन या घर पर भी व्यक्ति अपने विवेक से प्रचार सामग्री नहीं लगा सकते। निजी संपत्तियों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए एमसी की अनुमति लेना अनिवार्य है।" उन्होंने कहा, "अनधिकृत होर्डिंग्स और बैनर लगाने पर 500 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।" संयुक्त आयुक्त ने आगे कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो आने वाले दिनों में शहर में अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाने के लिए एक और अभियान चलाया जाएगा।