Himachal: गौसदनों के रखरखाव पर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की

Update: 2024-12-20 03:26 GMT
 Shimla   शिमला: गौसदनों के खराब रखरखाव के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पशुपालन निदेशक को हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2018 की धारा 14 के तहत गौसेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह गौसेवा आयोग के गठन के बाद से सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन/मानदेय और भत्तों के विवरण, धनराशि के अनुदान, बजट के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करे।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पशुपालन सचिव को पिछले दस वर्षों में अलाभकारी गायों के स्वागत, रखरखाव और देखभाल के लिए संस्थानों की स्थापना के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों को पारित करते हुए, अदालत ने मामले को 26 दिसंबर को अनुपालन के लिए सूचीबद्ध किया, जब कार्य के आवंटन, उसके निर्माण और समय-समय पर किए गए निरीक्षण, यदि कोई हो, से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। अदालत ने निदेशक, उप निदेशक और उन अधिकारियों को भी निर्देश दिया, जिन्होंने विशेष रूप से फाइल से निपटा है, वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें।
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