हिमाचल हाई कोर्ट- 60 साल में ही रिटायर होंगे क्लास फोर कर्मी

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्त्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई, 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे।

Update: 2022-02-24 03:34 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्त्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई, 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे, वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे अथवा अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी वे 60 वर्ष की आयु पर ही रिटायर किए जाएंगे। कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो, तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़ कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की फुल बैंच ने यह महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दी। गौरतलब है कि राज्य के कई विभागों में क्लास फोर को लेकर अलग-अलग व्यवस्था है। इसमें समरूपता को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं।
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