Himachal: मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अलग ई-वे बिल की मांग

Update: 2025-08-10 11:11 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश ने मादक दवाओं का कारोबार करने वाली दवा इकाइयों द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जीएसटी के तहत मादक पदार्थों की ट्रैकिंग के लिए अलग ई-वे बिल की मांग की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि राज्य सरकार जल्द ही उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो मादक पदार्थों के फॉर्मूलेशन का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त दवा कंपनियों के संचालन की निगरानी करेगी। इस समिति में आबकारी विभाग, पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे जो नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकेंगे। ट्रेसेबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने जीएसटी परिषद से औपचारिक रूप से संपर्क किया है और विशेष रूप से मादक दवाओं और मनोप्रभावी पदार्थों के लिए एक समर्पित ई-वे बिल व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। इस कदम से आपूर्ति श्रृंखला में उनकी आवाजाही की वास्तविक समय पर निगरानी संभव होगी, जिससे हर स्तर पर नियंत्रण कड़ा होगा।
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, "यह लड़ाई सिर्फ़ क़ानूनों, नियमों और विनियमों की नहीं है, बल्कि जीवन बचाने और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने की है। मेरी सरकार निर्णायक रूप से और बिना किसी समझौते के काम करेगी। राज्य के लोगों के सहयोग से, हम मिलकर नशे की गिरफ़्त से मुक्त हिमाचल का निर्माण करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य सरकार ने कड़ी निगरानी, नियमन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा, राज्य कर और आबकारी विभाग ने लाइसेंस धारकों द्वारा मादक दवाओं के संचालन पर मात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस उपाय का उद्देश्य अतिरिक्त स्टॉक के अवैध उपयोग के जोखिम को कम करना है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 में संशोधन कर रही है और एकीकृत मादक द्रव्य निवारण नीति को अद्यतन कर रही है।
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