जिला अदालत ने Sanjauli Masjid मामले में रोक लगाने से किया इनकार

Update: 2024-11-07 10:05 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जिला न्यायालय District Courts ने ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन को संजौली में मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्थगन आदेश देने से मना कर दिया है। अदालत ने आज संगठन के प्रतिनिधि नजाकत अली हाशमी की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने 5 अक्टूबर को लिए गए कमिश्नर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। संगठन ने दलील दी थी कि उसने मस्जिद के निर्माण के लिए धनराशि दान की थी, इसलिए वह व्यथित है। यह भी दलील दी गई थी कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए वह मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने की पेशकश नहीं कर सकते।
मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की गई है। स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जगल पाल ने कहा कि संगठन की ओर से याचिका दायर करने वाले नजाकत अली हाशमी इस मामले में हितधारक नहीं हैं और न ही वह पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को आठ सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए मामले पर जल्द फैसला होना चाहिए। अक्टूबर में ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले के बाद शिमला में बैठक की थी। बैठक में संगठन ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया था। उस समय हाशमी ने कहा था कि संगठन इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण की अदालत में चुनौती देगा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा।
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