Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की किश्तें जारी करने के लिए सोलन नगर निगम की ओर से कुछ लोगों द्वारा पैसे मांगने संबंधी प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए सोलन नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी को भी इस प्रकार की धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम आयुक्त एकता कपटा ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग नगर निगम के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों से किश्तें जारी करवाने के लिए 6,000 से 7,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। एकता कपटा ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी से नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से टेलीफोन पर ऐसी कोई राशि मांगी जाती है, तो वे आयुक्त को सूचित करें, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का संचालन सोलन नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत मार्च 2025 से पहले 119 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए लाभार्थियों को 1,85,000 रुपये दिए जाएंगे और मार्च-2025 के बाद के आवासों के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत लाभार्थियों को चार किस्तों में 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि निर्धारित शर्तों और संबंधित विशेषज्ञ की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी द्वारा दिए गए बैंक खाते में जमा की गई है। आयुक्त ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए अपना एटीएम कार्ड, पासबुक आदि किसी को न दें।