भर्ती में नियमों को दरकिनार करने का आरोप, कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी 20 को तलब
शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती मामले में डीआईजी मंडी को 20 अक्तूबर के लिए तलब किया है। अदालत ने पाया कि डीआईजी मंडी आदेशों के बावजूद मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनाती के कारण वह गुरुवार को अदालत में पेश नहीं हो सके। राज्य सरकार की गुहार पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की है। मामले को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्घ किया गया था। कांस्टेबल भर्ती को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में डीआईजी मंडी ने भर्ती नियमों को दरकिनार किया है। नियमों के अनुसार उम्मीदवार के किसी भी अंग में पेच या प्लेट नहीं होनी चाहिए, जबकि चयनित उम्मीदवार की बाजू में प्लेट होने पर भी उसे बाहर नहीं किया गया है। कोर्ट ने डीआईजी मंडी को आदेश दिए थे कि वह इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लचर प्रणाली के चलते अदालत ने उसे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।