अदालत ने लूटपाट करने वाले दो दोषियों को दस-दस साल जेल और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई

Update: 2022-09-03 14:26 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा करने में विश्वास रखने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने लिफ्ट देकर पैसे छीनने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को 10-10 साल के कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

राजस्थान के अलवर जिले के गांव जैतपुर निवासी सुरेंद्र 10 जनवरी 2019 की शाम नांगल मूंदी रेलवे स्टेशन पर प्राणपुरा जाने के लिए आया था। जब वह स्टेशन से बस स्टैंड की ओर जा रहा था, तो एक बाहक पर सवार दो लोगों ने उसे प्राणपुरा तक लिफ्ट दी। पुलिस को दर्ज शिकायत में सुरेंद्र ने बताया था कि दोनों उसे मुंदी और प्राणपुरा के बीच कच्चे रास्ते में ले गए। उसने आरोप लगाया था कि दोनों ने उसकी दोनों जेब फाड़कर एक जेब से 1600 और दूसरी जेब से 1800 रुपए निकाल लिए। इसके बाद उसे धक्का देकर फरार हो गए। बाद में वह किसी तरह अपनी रिश्तेदारी में प्राणपुरा पहुंचा।

थाना खोल पुलिस ने उसकी शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भादसं की धारा 579ए व 34 के तहत केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। पुलिस ने जांच करते हुए। गांव भोतवास निवासी राधेश्याम और मोहदीपुर निवासी नफेसिंह को गिरफ्तार किया था। उनसे नकदी बरामद करने के बाद जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। करीब 2 साल 8 माह तक चले इस मामले में पुलिस और शिकायतकर्ता सहित करीब आधा दर्जन लोगों की गवाहियां हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। राधेश्याम को भादसं की धारा 411 के तहत 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। इस मामले में उस पर 5000 रुपए जुर्माना भी किया गया है।

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