डिप्लोमा की छात्रा से दोस्ती कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
मामला सूरजकुंड थाना क्षेत्र का है
फरीदाबाद: कम्प्यूटर साइंस से डिप्लोमा करने वाले छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है और उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सूरजकुंड थाना क्षेत्र का है। मुल्जिम पीड़िता का जानकार था और उसे दिल्ली और कोलकाता ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सूरजकुंड थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली सत्रह वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती है और कम्प्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रही थी। उसके घर के सामने ही मो. अफजल नामक युवक किराए पर रहता था। दोनों एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता एनएचपीसी चौक से रोजाना बस से कॉलेज अाती जाती थी। 30 सितंबर 2019 को पीड़िता घर से कॉलेेज के लिए निकली लेकिन न तो वह बस स्टाप पर पहुंची और न ही कॉलेज।
बस चालक ने जब पीड़िता के पिता को फोन किया तो पिता ने कहा कि 10 मिनट इंतजार कर लो पहुंच रही होगी। लेकिन वह नहीं पहुंची। बस चालक कॉलेज पहुंच गया। लेकिन कॉलेज भी छात्रा नहीं आयी। इसके बाद पिता ने बेटी की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। बाद में पता चला कि 30 सितंबर को छात्रा मुल्जिम के चचेरे भाई के घर बल्लभगढ़ गई थी।वहां अफजल पहले से ही मौजूद था। अफजल उसे लेकर पहले दिल्ली फिर कोलकाता ले जाकर दुष्कर्म किया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुल्जिम अफजल को दस साल की सजा सुनाई।