दूसरी कक्षा के छात्र को उल्टा बांधने के आरोप में Principal और ड्राइवर गिरफ्तार

Update: 2025-09-29 08:56 GMT
Panipat पानीपतहरियाणा पुलिस ने सोमवार को पानीपत शहर के एक निजी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा दो के एक छात्र के साथ मारपीट करने और उसे खिड़की से उल्टा बाँधने के आरोप में स्कूल के प्रधानाचार्य और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया।
सप्त वर्षीय बच्चे को सृजन पब्लिक स्कूल के स्कूल बस चालक द्वारा कथित तौर पर शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। बच्चे को खिड़की से उल्टा बाँधा हुआ देखा गया और बस चालक उसे पीटता हुआ दिखाई दिया। एक अन्य वीडियो में, स्कूल प्रधानाचार्य को दो छात्रों को लगातार थप्पड़ मारते और एक छात्र के कान उनके सहपाठियों के सामने खींचते हुए देखा जा सकता है। पानीपत के पुलिस उपाधीक्षक
सतीश वत्स
ने मीडिया को बताया कि प्रधानाचार्य और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि घटना 13 अगस्त को हुई और पीड़ित के परिवार को 27 सितंबर को इस अपराध के बारे में पता चला, जब बस चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें लड़के को खिड़की से उल्टा बाँधा हुआ दिखाया गया था। स्कूल की प्रिंसिपल रीना और बस ड्राइवर अजय पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून हाथ में लेने के बारे में पूछे जाने पर, प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि दो बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उन्हें थप्पड़ मारा गया था और उन्होंने उसी दिन उनके माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया था।
प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि उन्होंने छात्र को होमवर्क पूरा न करने पर डाँटने के लिए ड्राइवर को बुलाया था, लेकिन उन्हें शारीरिक दंड के बारे में तब पता चला जब उसके माता-पिता शनिवार को स्कूल आए और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने दावा किया कि जब उन्हें पता चला कि ड्राइवर अजय ने बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार किया था, जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसे स्कूल यूनिफॉर्म में खिड़की से लटका दिया गया था, तो उन्होंने 30 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि, कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल शारीरिक दंड के रूप में छात्रों से कक्षा और शौचालय का फर्श साफ करने के लिए कहते थे।
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