Chandigarh,चंडीगढ़: मोहाली की एक अदालत ने आज 2017 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में प्रभात कुमार नामक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 22 जनवरी, 2017 को चंडीगढ़ से नयागांव आते समय खुड्डा लाहौरा के पास कुमार को 140 किलो चूरा पोस्त के साथ पकड़ा गया था। पुलिस अधिकारियों को देखते ही आरोपी मौके से भाग गया। नयागांव थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने मामले में नामजद अमन कुमार, अनिल कुमार Anil Kumar और हरजिंदर सिंह को बरी कर दिया है।