गुडगाँव न्यूज़: जिले की 59 अवैध कॉलोनियों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है. जिला योजनाकार प्रवर्तन की ओर से 75 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे. इसमें 16 कॉलोनियों के दस्तावेज सही पाए गए थे, जबकि बाकी कॉलोनियां शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही थीं. अब कॉलोनी के लिए कम से कम दो एकड़ क्षेत्र की शर्त हटा ली गई है. कुछ और रियायत दी गई है.
कॉलोनियों को वैध करने के लिए आवेदन की तारीख 14 जुलाई तक बढ़ाई दी गई है. जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन के अनुसार पोर्टल पर गुरुग्राम की 75 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन किया गया था. इसमें न्यू पालम विहार फेज-1, भोंडसी की देवांश नगर, एसआर ग्रीन सिटी, खेरली लाला, लोटस सेलिब्रेशन सिटी, भोंडसी की रेयान एन्क्लेव और एनकेवी रेजिडेंसी, स्नेह विहार कालोनी, भवानी एन्क्लेव समेत अन्य कॉलोनी शामिल हैं. दरअसल, ये कॉलोनियां दो एकड़ से कम क्षेत्र पर भी विकसित की गई है.
अवैध कॉलोनियों को आवेदन करने का समय सरकार ने 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है. सरकार के पोर्टल पर सूचनाओं के साथ जानकारी देने के लिए कहा है.
-संजीव मान, वरिष्ठ नगर योजनाकार प्रवर्तन
कमेटी का गठन हुआ
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. 18 जनवरी तक कॉलोनियों के आवेदनों को लेकर कमेटी की बैठक हुई थी. जिसमें 16 कॉलोनियां के दस्तावेज होने पर वैध करने के लिए प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजे गए थे.
विकास शुल्क घटाकर आठ फीसदी किया
अवैध कॉलोनियों में खाली प्लॉटों पर विकास शुल्क 10 से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है. मकानों पर विकास शुल्क पांच प्रतिशत रहेगा. यह शुल्क संबंधित क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के कलेक्टर रेट पर देय होंगे. मॉल,होटल और बैंक्वेट हॉल के भूखंडों को लेआउट प्लान में ठीक से दिखाया जाएगा.
बदलाव के बाद अब कॉलोनी को वैध करने के लिए आरडब्ल्यूए, कॉलोनोलाइजर या कॉलोनी के पांच सदस्य मिलकर आवेदन कर सकते हैं. बाद में उनको अपनी सोसाइटी रजिस्ट्रर करानी होगी. इससे पहले केवल आरडब्ल्यूए और कालोनाइजर को ही आवेदन का अधिकार था. इससे परेशानी आ गई थी.