phone छीनने और दर्जी को घायल करने के मामले में व्यक्ति को 7 साल की जेल

Update: 2024-11-20 12:48 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका Additional Sessions Judge Sonika ने चार साल पहले दर्ज डकैती के एक मामले में सेक्टर 56 निवासी हनी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने सेक्टर 56 निवासी मोहम्मद अयूब (73) की शिकायत पर 10 सितंबर 2020 को आईपीसी की धारा 397, 458, 411 के तहत मामला दर्ज किया था। पेशे से दर्जी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर 2020 को जब वह घर पर सो रहा था तो उसका बेटा मस्जिद के लिए निकला, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ गया। कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई दी। वह उठा तो देखा कि एक व्यक्ति उसके घर में घुस रहा है।
घुसपैठिए ने कमरे में टेबल पर पड़े मोबाइल फोन लेकर भागने की कोशिश की। अयूब ने उसे पकड़ने की कोशिश की और हाथापाई हो गई। उसने अयूब की गर्दन पर कैंची से वार किया और तीन फोन लेकर भाग गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे मामले को साबित कर दिया है। आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी ठहराया।
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