Navratri: हरियाणा के नगर निगम क्षेत्रों में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध

Update: 2026-03-20 12:17 GMT
Haryana.हरियाणा: राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने नवरात्रों को देखते हुए, राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संवेदनशील जगहों के पास मांस की दुकानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम और मांस बिक्री विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों और शिक्षण संस्थानों के आस-पास मांस की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी गई है।
गोयल ने कहा कि ये आदेश इस दौरान शहरी क्षेत्रों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। नवरात्रों के दौरान नगर निगम क्षेत्रों में मांस की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मांस की दुकानें चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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