ट्रिब्यून समाचार सेवा
कुरुक्षेत्र, जनवरी
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने एक व्यक्ति को 27.80 किलो पोस्त की भूसी रखने के जुर्म में पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने करनाल के खेरी शरफली गांव के गौरव उर्फ गोरू पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जिला उप अटार्नी गोपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए-2 इकाई ने गौरव को 20 नवंबर 2017 को कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग पर भाखड़ा नहर के पास से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 27.80 किलोग्राम अफीम की भूसी जब्त की गई थी। गौरव के खिलाफ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।