Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने बकाया राशि जमा न करवाने वाले स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के आवंटियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए अब ऐसे 29 और मकानों का आवंटन रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि बकाया राशि जमा न करवाने के कारण मकानों का आवंटन रद्द करने के संबंध में आवंटियों को नोटिस भेजे गए हैं। चूंकि उनके मकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है, इसलिए उन्हें अगले एक महीने के भीतर इन मकानों का कब्जा सीएचबी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि यदि आवंटी कब्जा देने में विफल रहते हैं, तो सीएचबी मकानों को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। पिछले साल दिसंबर में 126 मकानों का आवंटन रद्द किया गया था।
चंडीगढ़ में स्मॉल फ्लैट्स स्कीम गरीब परिवारों को स्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत विभिन्न सेक्टरों और अन्य इलाकों में मकान बनाकर लाइसेंस के आधार पर आवंटित किए गए थे। स्कीम की शर्तों के अनुसार संबंधित आवंटी को हर महीने की 10 तारीख तक सीएचबी को निर्धारित लाइसेंस फीस जमा करानी होती है। इस योजना के अधिकांश आवंटियों ने पिछले कई वर्षों से लाइसेंस फीस जमा नहीं करवाई है। फीस बहुत मामूली है, करीब 800 रुपये प्रतिमाह, लेकिन यह भी आवंटियों द्वारा जमा नहीं करवाई गई। नतीजा यह है कि अब इन आवंटियों की बकाया राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक हो गई है। अधिकारी ने बताया कि आवंटियों को कई बार नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा करवाने के लिए कहा गया। प्रत्येक आवंटी को करीब पांच-छह बार नोटिस भेजे गए और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया गया। इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिए चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के लाइसेंस डीड के क्लॉज नंबर 2, 12 और 16 (ए) के तहत उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।