Jhajjar झज्जर डिप्टी कमिश्नर स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बेरी ब्लॉक के बिराद माजरा गांव की सरपंच योगिता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेशों के अनुसार, सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद नियमित जांच के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बेरी के उप-मंडल अधिकारी (सिविल) को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए योगिता को सरपंच के पद से निलंबित कर दिया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 51(2) के तहत उन्हें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने से भी रोक दिया गया है।
आदेशों में आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि पंचायत की सभी चल और अचल संपत्ति, रिकॉर्ड और अन्य सामग्री, जो उनके नियंत्रण में हैं, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत में बहुमत का समर्थन रखने वाले पंच को तत्काल सौंप दिया जाए।