Haryana में लोक अदालत के माध्यम से पीड़ितों को सीधे मिलेगी ठगी की रकम

Update: 2025-11-15 08:46 GMT
Chandigarh चंडीगढ़हरियाणा पुलिस ने विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से एक नई व्यवस्था लागू की है जिसके तहत बैंक खाते में "ब्लॉक" की गई धोखाधड़ी की राशि अब लोक अदालत के माध्यम से सीधे पीड़ित को वापस कर दी जाएगी, बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया या वकील के।
यह व्यवस्था विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई है जहाँ शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पैसा ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। पुलिस महानिदेशक ओ. पी. सिंह ने शनिवार को कहा, "साइबर अपराध में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पीड़ित का पैसा ब्लॉक होने के बावजूद उसे वापस पाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस मानवीय चुनौती को समझते हुए, हरियाणा पुलिस ने सरकार और न्यायपालिका के समक्ष यह सरल और प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है।"
"अब, हरियाणा में किसी भी साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को अपना हक का पैसा भाग्य भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा।" साथ मिलकर, हमने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ितों को त्वरित राहत और न्याय मिले।" डीजीपी ने निवासियों से अपील की कि वे 'गोल्डन आवर' के दौरान 1930 पर कॉल करके धोखाधड़ी की तुरंत सूचना दें, ताकि पुलिस उनकी गाढ़ी कमाई बचा सके। इस व्यवस्था को लागू कराने में पुलिस की अहम भूमिका रही। पुलिस ने सरकार और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) से अनुरोध किया था कि वे साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवरुद्ध धन को जारी करने या डी-फ्रीज करने से संबंधित आवेदनों को स्थायी लोक अदालतों में जनोपयोगी सेवाओं की श्रेणी में शामिल करें।
इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्याय प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ऐसे साइबर आवेदनों को, जिन पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, औपचारिक रूप से स्थायी लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया है। इसका मतलब है कि अब ऐसे आवेदनों को मुकदमे-पूर्व मामलों (PLC) के रूप में माना जाएगा, जिससे न्याय प्रक्रिया की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पुलिस ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सहयोग से एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों को बिना किसी कठिनाई के उनका रिफंड मिल जाए। रिफंड प्रक्रिया चार सरल चरणों में पूरी की जाएगी। पहला, शिकायत दर्ज होनी चाहिए; पीड़ितों को तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना चाहिए या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और धोखेबाज़ का खाता ब्लॉक करवाएगी। इसके बाद, पीड़ित को धन वापसी के लिए एक साधारण फ़ॉर्म भरकर डीएलएसए में आवेदन करना होगा।
इस चरण के दौरान, जाँच अधिकारी (आईओ) पीड़ित को आवश्यक दस्तावेज़ और बैंक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा। आवेदन की पुष्टि के बाद, डीएलएसए इसे लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को भेजेगा, जो सुलह की कार्यवाही पूरी करेगी और एक सप्ताह के भीतर धन वापसी का आदेश जारी करेगी। अंत में, अदालत का आदेश प्राप्त होने पर, बैंक तुरंत अवरुद्ध राशि पीड़ित के खाते में जमा कर देगा। पुलिस और डीएलएसए यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश बिना किसी देरी के बैंक और पीड़ित, दोनों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुँच जाए। गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित को वकील रखने की आवश्यकता नहीं है; वे डीएलएसए के सहयोग से स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकते हैं।
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