हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिगा से रेप के मामले में आरोपी सावन उर्फ सावंत को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2022 में शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह सातवीं कक्षा तक पढ़ी है। आरोपी कबाड़ बीनने का काम करता था और उनकी गली में आता-जाता था। आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के अनुसार 28 अप्रैल 2022 की सुबह पीड़िता घर से बाहर टहलने निकली थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसे अपने घर ले गया, जहां उसने जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद आरोपी शादी के बहाने उसे हरिद्वार ले गया। वहां एक झोपड़ी में उसे 10-15 दिन तक रखा और इस दौरान कई बार रेप किया।

पुलिस ने 9 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया था, जबकि गुरुवार को सजा सुनाते हुए उसे 20 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी।

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