Hisar: निर्वाचन अधिकारी ने वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया
मतदान समाप्त होने तक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है।
हिसार: जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक केवल अनुमति प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होना है. इस दौरान वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखना जरूरी है. चुनाव के दौरान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करना आवश्यक है। इसलिए 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक जिले में केवल अधिकृत वाहन ही चलेंगे। अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के लिए दिये गये वाहनों को तीन अक्टूबर शाम छह बजे तक ही अनुमति है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट को इस समय के बाद वाहन निकासी के लिए फिर से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट सहित कुल तीन वाहनों की अनुमति दी जा सकती है।