Shimlaशिमला अवैध ड्रग्स का धंधा करने वालों की संपत्ति के खिलाफ़ अपनी सख़्त कार्रवाई जारी रखते हुए, ज़िला पुलिस ने एक ऐसे ड्रग तस्कर की 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है, जो थियोग में नाई की दुकान की आड़ में अवैध ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था।
यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) सिटी मेहर पंवार ने बताया कि यह कार्रवाई तब हुई जब 10 जून, 2026 को थियोग के राहीघाट में हॉस्पिटल रोड पर स्थित नाई की दुकान पर पुलिस की छापेमारी के दौरान सोहन लाल उर्फ़ हैप्पी नाम के व्यक्ति को लगभग 71 ग्राम अफ़ीम के साथ गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जाँच शुरू की गई।
उन्होंने कहा, "जाँच से पता चला कि आरोपी लंबे समय से अफ़ीम के कारोबार में शामिल था और थियोग, कोटखाई, रोहड़ू और ज़िले के आस-पास के इलाकों में नेटवर्क चला रहा था। वित्तीय जाँच में पता चला कि आरोपी ने रहने के लिए ज़मीन का प्लॉट, दो मंज़िला दुकान, गाड़ियाँ और पैसे जमा किए थे, जो अलग-अलग बैंक और पोस्ट ऑफ़िस खातों में रखे गए थे; इन सबकी कुल कीमत 1.64 करोड़ रुपये थी।" ASP ने यह भी कहा कि जाँच से पता चला कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसकी कुल संपत्ति उसकी आय से मेल नहीं खाती थी। तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने वह सारी संपत्ति ज़ब्त कर ली जो उसने कथित तौर पर ड्रग्स के धंधे से कमाए पैसे से बनाई थी। उन्होंने कहा, "इस मामले में आगे की जाँच चल रही है।"
पंवार ने बताया कि इस साल अब तक, ज़िला पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज लगभग 12 मामलों में वित्तीय जाँच करके 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की है, जो पिछले सालों में ज़ब्त की गई रकम से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 के दौरान कोई वित्तीय जाँच नहीं की गई थी।